कर्मचारियों की समयपालन पर सरकार सख्त, महीने में चार दिन देरी से आने पर होगी कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश The government is strict about employees’ punctuality; the General Administration Department has issued directives.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब यदि कोई कर्मचारी एक माह में चार या अधिक बार देर से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:
- एक दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी।
- दो दिन देरी पर लिखित चेतावनी जारी की जाएगी।
- तीन दिन देरी होने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) काटा जाएगा।
- चार या उससे अधिक दिन देरी से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम कार्यालयों में कार्य संस्कृति और अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।