देहरादून : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने डालनवाला पुलिस को तहरीर देकर उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, कांग्रेस, यूकेडी, आप व अन्य अज्ञात के खिलाफ उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने आईटी एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने डालनवाला पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर विधानसभा एवं एक्ट्रेस उर्मिला सनावर द्वारा उसके सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। जिसको स्वयं देखकर व सुनकर एवं लोगों के द्वारा पता चला कि बेटी अंकिता भण्डारी हत्याकांड से संबंधित ऑडियो व वीडियो हैं।
दुष्यंत गौतम ने कहा कि उस ऑडियो व वीडियो में उपरोक्त व्यक्तियों ने कांग्रेस पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, आम आदमी पार्टी एवं अन्य व्यक्तियों से मिलकर सुनियोजित योजना से आपराधिक षडयंत्र करके, झूठी व भ्रम फैलाने वाली वीडियो बनाकर उन्हें, भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है तथा उन्हें सोची समझी आपराधिक साजिश के तहत बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में झूठा फंसाने की कोशिश की गई है।
दुष्यंत गौतम ने कहा कि उपरोक्त ऑडियो वीडियो में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। उस वीडियो को सुनकर भारतीय जनता पार्टी, उन्हें व उत्तराखण्ड भाजपा पदाधिकारियों को बदनाम करने, मानसिक रूप से प्रताड़ना देने, उत्तराखण्ड राज्य व देश के अन्य राज्यों में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने, उत्तराखण्ड राज्य में दंगे फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने व उपद्रव करने व करवाने का कार्य उपरोक्त व्यक्तियों ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल आदि अन्य व्यक्तियों से मिलकर सुनियोजित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर यह कार्य किया।
दुष्यंत गौतम ने कहा कि उपरोक्त ऑडियो व वीडियो इस संदर्भ से संबंधित बहुसंख्या में ऑडियो वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए हैं। अत भारतीय न्याय संहिता के अलावा आई.टी. एक्ट के प्रावधानों का भी उलंघन किया गया है। उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
दुष्यंत कुमार गौतम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, कांग्रेस, यूकेडी, आप व अन्य अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66डी, 66ई एवं बीएनएस की धारा 336(4) (जालसाजी एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना), 353(2) (झूठी जानकारी, अफवाह या घृणा फैलाना), 356(3) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयान और लेखन), 61() (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर स्वयं कर रहे हैं।


