शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए शासन ने आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होंगे, जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों तक पद धारण किया हो। अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिएं, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार में श्रेणी-क के अधिकारी के रूप में सेवा का अनुभव हो।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन को भेजना होगा। यह आवेदन 22 जनवरी, 2026 की शाम छह बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि नियुक्ति के समय आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्यों में से यथासंभव निकटतम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों तक पद धारण किया हो।
इसके अलावा अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिए, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार में श्रेणी-क के अधिकारी के रूप में सेवा का अनुभव हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।


