इसके अलावा अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिए, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार में श्रेणी-क के अधिकारी के रूप में सेवा का अनुभव हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।