देहरादून: उत्तराखंड में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और समान श्रेणी के नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भारी भरकम छूट दी जाएगी. इस संबंध में परिवहन विभाग के आयुक्त बृजेश कुमार संत ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार गैर परिवहन और परिवहन पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और समान श्रेणी के नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन के समय मोटर व्हीकल टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.
परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये व्यवस्था प्रदेश में लागू हो गई है. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग केंद्र से वाहन को स्क्रैप कराकर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा.
दरअसल, उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से बीएस 3 और बीएस 4 वाहनों के लिए पहले से ही एक योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत अगर बीएस-थ्री और बीएस-चार कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप किया जाता है तो उन्हें नए वाहन खरीदने पर 15 फीसदी टैक्स में छूट है. बीएस- 3 और बीएस- 4 निजी वाहनों को स्क्रैप करने व नए वाहन खरीदने पर 25 फ़ीसदी की टैक्स में छूट दी जा रही है. ऐसे में अब परिवहन विभाग ने इसी योजना में बीएस- 1 और बीएस- 2 वाहनों को भी शामिल कर दिया है. इसके तहत अगर इस श्रेणी के निजी एवं कमर्शियल वाहन स्क्रैप कराए जाते हैं तो समान श्रेणी के नए वाहन खरीद पर टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.
इसके साथ ही बीएस- 2 श्रेणी के सभी मध्यम और भारी माल वाहनों व सभी मध्यम और भारी यात्री वाहनों को स्क्रैप करने व अन्य वाहनों को खरीदने पर टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी. उत्तराखंड परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में बीएस-1 श्रेणी के 14789 वाहन अभी भी रजिस्टर्ड है, जिसमें 785 कमर्शियल वाहन और 14004 निजी वाहन शामिल है.

इसके अलावा उत्तराखंड में बीएस-2 श्रेणी के मध्यम और भारी माल वाहनों की संख्या 2888 और मध्यम व भारी यात्री वाहनों की संख्या 494 है. यानी बीएस-2 श्रेणी में 3382 वाहन शामिल है. ऐसे में इन सभी वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामियों को टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.
वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि बीएस-1 और बीएस-2 वाहनों को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत बीएस-1 वाले कोई भी वाहन और बीएस-2 वाले सभी मध्यम और भारी वाहन स्क्रैप कराए जाते हैं, और समान श्रेणी के वाहन खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.
अधिसूचना के अनुसार कमर्शियल वाहनों को अगले 8 सालों तक टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसी तरह निजी वाहनों को अगले 15 सालों तक टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी. साथ ही बताया कि पहले से ही एक सुविधा चली आ रही है, जिसके तहत बीएस-2 वाहनों के बाद यानी बीएस-3 और बीएस- 4 वाहनों के स्क्रैप करने पर कमर्शियल वाहनों को 15 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है. इसी तरह बीएस-2 वाहनों के बाद यानी बीएस-3 और बीएस- 4 वाहनों के स्क्रैप करने पर निजी वाहनों को 25 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है.


