Friday, December 26, 2025
spot_imgspot_imgspot_img
HomeExclusive Storyजनहित में बड़ा फैसला: ट्रैफिक जाम का कारण बने संडे बाजार को...

जनहित में बड़ा फैसला: ट्रैफिक जाम का कारण बने संडे बाजार को शहर से बाहर शिफ्ट करने का आदेश

जनहित एवं सार्वजनिक यातायात की सुचारु व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर लैंसडाउन चौक के निकट रेंजर्स ग्राउण्ड में लगने वाले रविवार साप्ताहिक बाजार के संचालन को आई०एस०बी०टी०, देहरादून के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। शहर में जाम का सबब बन चुके यातायात व्यवस्था का दम घोटने वाले संडे बाजार को जिलाधिकारी ने स्थानांतरित करने के आदेश आदेश दिए है। बुजुर्गों, बच्चों तथा आकस्मिक सेवाओं के लिए के फलस्वरूप जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए बाजार को अनयंत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है।
रेंजर्स ग्राउण्ड में प्रत्येक रविवार बाजार के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में आमजन एवं वाहनों का आगमन से वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लैंसडाउन चौक, दर्शनलाल चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल चौक तथा क्रॉस रोड तिराहा/चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों में यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ दून मेडिकल कॉलेज/दून चिकित्सालय आने-जाने वाले रोगियों, उनके परिजनों तथा एम्बुलेंस सेवाओं के आवागमन में भी गंभीर बाधा उत्पन्न होती है।
रेंजर्स ग्राउण्ड के समीप दून अस्पताल सहित शहर के प्रमुख मार्ग, तिराहे, चौराहे एवं विभिन्न कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में रविवार बाजार के कारण उत्पन्न यातायात अवरोध का प्रतिकूल प्रभाव बीमार व्यक्तियों एवं आवश्यक सेवाओं पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जिला प्रशासन ने संडे बाजार को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।
रविवार वीकली बाजार कल्याण समिति द्वारा रेंजर्स ग्राउण्ड में संचालित रविवार बाजार को निरस्त कर शहर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आहूत बैठक में हुई चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी, नेें लोकहित में रेंजर्स ग्राउण्ड में रविवार साप्ताहिक बाजार के संचालन पर रोक लगाते हुए आई०एस०बी०टी०, देहरादून के समीप उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड की भूमि पर स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए।
जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक परिवहन तथा आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन के उद्देश्य से यह आदेश निर्गत किया गया है कि रविवार साप्ताहिक बाजार का संचालन आई०एस०बी०टी०, देहरादून के समीप उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड की उस भूमि पर किया जाएगा, जो उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 02.03.2023 के अंतर्गत देहरादून में नियो (मेट्रो) परियोजना हेतु लीज पर हस्तान्तरित की गई है, तथा वर्तमान में खाली है और एम०डी०डी०ए० के कब्जे एवं नियंत्रण में है। निर्देशित किया गया है कि यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक उक्त भूमि पर मेट्रो परियोजना से संबंधित कोई वास्तविक कार्य प्रारम्भ नहीं हो जाता।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments