उत्तराखंड में अग्निवीरों को भर्ती में छूट, नई आरक्षण नियमावली 2026 मंजूर

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उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में राहत, नई आरक्षण नियमावली 2026 को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने का प्रावधान शामिल किया गया है।

2025 की नियमावली में किए गए बदलाव

इससे पहले वर्ष 2025 की नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया था।

अब केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव शामिल करने के लिए नई नियमावली तैयार की गई है।

लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट

नई नियमावली में सेवामुक्त अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में उनके पूर्व सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राहत उपलब्ध कराना है।

हालांकि, इन छूटों का वास्तविक स्वरूप, पात्रता की शर्तें और लागू होने की प्रक्रिया संबंधित भर्ती नियमों एवं आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार निर्धारित होगी।

पुरानी नियमावली की जगह लेगी नई व्यवस्था

सरकार ने केंद्र के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 की नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की है। इसके तहत समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती संबंधी छूट के प्रावधानों को नई व्यवस्था के अनुसार लागू किया जाएगा।

इस फैसले से उत्तराखंड में सरकारी वर्दीधारी पदों पर रोजगार तलाश रहे सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में राहत का रास्ता खुल सकता है।

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