बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया।

उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी केस में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कड़क फैसले से आरोपी जेल में भेजे गए थे कोर्ट में मजबूत पैरवी से उत्तराखंड में धामी सरकार पर जनता का भरोसा अधिक हुआ है आरोपी कोई भी हो लेकिन धामी सरकार ने किसी को नहीं बक्शा है अंकिता मामले में तीनों आरोपी उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हर तरफ अब चर्चा में पुष्कर सिंह धामी सरकार के पक्ष में माहौल देखा जा रहा है
उत्तराखंड में कड़क धामी सरकार पहले से ही अपने फैसले लेकर जनता का भरोसा जीत पाने में कामयाब रही अब अंकिता भंडारी मामले में सजा सुनाए जाने के बाद अंकिता भंडारी के परिजनों ने कानून का न्याय मिलने पर भरोसा कायम किया है उन्होंने कहा आरोपी सजा पाकर आज उनको न्याय मिला है