अंकिता भंडारी मामले पर तीनों आरोपी पर बड़ा फैसला

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    कोटद्वार अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ी खबर पर सबकी नजर रही कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस फैसले पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी. इस मामले के तीन मुख्य आरोपी हैं – पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, तीनों को अदालत ने दोषी माना है. पुलकित आर्य वंतारा रिज़ॉर्ट का मालिक था, जहां से 18 सितंबर 2022 को अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थीं. बाद में उसका शव एक नहर से बरामद हुआ था. इस घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था.

    पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं. वहीं, अन्य दोनों आरोपियों पर भी हत्या और अनैतिक कार्यों में सहयोग के आरोप लगे हैं.मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इसमें कुल 97 गवाह नामित किए गए थे, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया था.

    उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट परिसर पूरी तरह पुलिस घेरे में रहा तीनों आरोपी कोर्ट में लाए गए फैसले पर सबकी नजर रही मीडिया से लेकर हर जगह आखिरकार फैसला आया तीनों आरोपी पर दोष सिद्ध को लेकर गवाह से लेकर साक्ष्य प्रस्तुत हुए थे

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