HomeUttarakhandउत्तराखंड: नाबालिगों के बाइक चलाने पर अभिभावकों पर ₹25 हजार जुर्माना

उत्तराखंड: नाबालिगों के बाइक चलाने पर अभिभावकों पर ₹25 हजार जुर्माना

देहरादून: दुपहिया चला रहे पांच नाबालिगों के अभिभावकों पर परिवहन विभाग ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने कार्रवाई की है।
संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संभाग डा. अनीता चमोला ने बताया कि नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 199 नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से संबंधित है। जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाने पर माता-पिता या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें 25 हजार रुपये जुर्माना, तीन साल की कैद, वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने तक रद्द करने, नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस न मिलने का प्रावधान है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन संचालन के मामले में चालानों का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है।
स्कूलों के पास नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही
दून शहर के कई ऐसे स्कूल हैं जहां नाबालिग नियमों को ताक पर रखकर वाहन खुद चलाकर आवाजाही करते हैं। ऐसे में वह अपने साथ औरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। जागरूकता अभियान चलाकर विभाग अभिभावकों से यही अपील कर रहा है कि बिना लाइसेंस बच्चों को वाहन नहीं चलाने दें।
2025 में 26 हजार चालान किए गए
आरटीओ ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2024 के मुकाबले 25 में दोगुने चालान किए गए हैं। अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 21600 की अपेक्षा 14487 चालान किए थे। अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक 26444 चालान किए गए।

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here