देहरादून में सख्ती: बिना मानक पूरे किए नहीं चलेंगे अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर
देहरादून में जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्ती बढ़ा दी है।
जिलाधिकारी Savini Bansal ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा मानकों का पालन किए बिना किसी भी सेंटर को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना इन मानकों के नहीं मिलेगी अनुमति
अब किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर को पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा:
- बिल्डिंग सेफ्टी (भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र)
- फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
- बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण व्यवस्था
- सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC
इन सभी मानकों के बिना अनुमति नहीं मिलेगी।
इन कानूनों का पालन हुआ अनिवार्य
जिलाधिकारी Savini Bansal ने निर्देश दिए कि सभी केंद्रों को:
- PCPNDT Act
- Clinical Establishments Act 2010
- Biomedical Waste Management Rules
का सख्ती से पालन करना होगा।
नियम तोड़े तो होगी सीलिंग
प्रशासन ने साफ किया:
- नियमों का उल्लंघन करने वाले
- बिना मानक संचालित क्लीनिक/सेंटर
सीधे सील किए जाएंगे
6 महीनों से चल रही सख्त जांच
- पिछले 6 महीनों से निरीक्षण जारी
- केवल मानकों पर खरे उतरने वाले सेंटर को ही अनुमति
पहली बार इतनी सख्ती से जांच प्रक्रिया लागू
प्रशासन का फोकस
- आम जनता की सुरक्षा
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता
- पारदर्शिता और जवाबदेही
क्या बोले DM?
जिलाधिकारी Savini Bansal ने कहा:
“सभी आवेदनों की गहन जांच की जाएगी और केवल योग्य केंद्रों को ही अनुमति मिलेगी”
क्यों जरूरी है यह फैसला?
- फर्जी या असुरक्षित क्लीनिक पर रोक
- मेडिकल लापरवाही में कमी
- आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित
- देहरादून में सख्ती, बिना मानक नहीं चलेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर
- DM का बड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वाले सेंटर होंगे सील
- अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नई गाइडलाइन लागू
- अब NOC और सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी
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