नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33 फीसदी में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद गुरुवार को इसे राज्य में पेश किया जाएगा। गुरुवार को ही इस पर राज्यसभा में चर्चा भी हो सकती है। विधेयक के पास होने और कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा।
देश भर में बदला जाने वाला है राजनैतिक समीकरण कई बड़े नेता अपनी राजनैतिक कुर्सी खोते हुए नज़र आएंगे नए महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिला विधायकों और सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का महिला कार्ड मतदाता खास कर महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला हो जायेगा विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी के लिए नया महिला आरक्षण कार्ड एक तरह से नया ट्रायल हो सकता है महिलाओं को आरक्षण बदल जायेगा सियासत का इतिहास भूगोल