राज्य कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर: अब 5400 ग्रेड वेतन तक वालों को भी एलटीसी में हवाई यात्रा की सुविधा Relief news for state employees: Now those with a grade pay of up to 5400 will also have the facility of air travel in LTC.
सरकार ने बदली यात्रा अवकाश की शर्तें, न्यूनतम छुट्टियों की सीमा भी घटाई
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश (LTC) नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब ग्रेड वेतन ₹5400 तक के अधिकारी और कर्मचारी रेल के साथ-साथ हवाई यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं।
क्या है नया बदलाव?
- अब तक एलटीसी लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश अनिवार्य था, जिसे घटाकर 5 दिन कर दिया गया है।
- ₹5400 ग्रेड वेतन वाले अधिकारी अब एलटीसी में वायुयान से यात्रा कर सकेंगे।
- यदि वे हवाई यात्रा नहीं करते हैं, तो उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी (First Class) में यात्रा की अनुमति होगी। पहले इन्हें AC 2-tier की सुविधा ही मिलती थी।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब AC 3-tier में यात्रा करने की सुविधा दी गई है, जबकि पहले उन्हें स्लीपर क्लास का ही विकल्प मिलता था।
- अन्य श्रेणियों में भी यात्रा सुविधाओं को उन्नत किया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार
सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है।