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Thursday, April 24, 2025
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HomeDehardunबिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, खुला बेचा तो होगी कार्रवाई

बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, खुला बेचा तो होगी कार्रवाई

राज्य के विभिन्न जनपदों में कुट्टू के आटे के सैंपल की जांच के परिणामों के बारे में जानकारी दी गई है। रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किए गए सघन निरीक्षण में कई सैंपल फेल पाए गए हैं, जिनमें कीट, फंगस और मायकोटॉक्सिन जैसे हानिकारक तत्व पाए गए हैं।

यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

  1. मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, विकासनगर (देहरादून) से लिया गया सैंपल में कीट और फंगस पाया गया।
  2. ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऋषिकेश और अन्य दुकानों (हरिद्वार जिले के ज्वालापुर और लक्सर से) से लिए गए सैंपल में मायकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया।
  3. शिवा स्टोर, रुड़की से लिया गया सैंपल भी फेल पाया गया।
  4. जय मैया किराना स्टोर, सितारगंज (ऊधमसिंहनगर) से लिया गया कुट्टू का आटा भी मायकोटॉक्सिन से संक्रमित पाया गया।

इन फेल हुए सैंपल्स के आधार पर, संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दायर किया जाएगा।

आयुक्त द्वारा दिए गए सख्त निर्देश के तहत, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को नए नियमों के सख्ती से पालन की हिदायत दी है। यदि कोई विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, और विक्रेताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो।

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