Haldwani Protest Uttarakhand उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।
उत्तराखंड सरकार, रेलवे को नोटिस
उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने को लेकर दिसंबर में आदेश दिया था लेकिन अब वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड में कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए सरकारी अफसरों ने प्लान बना लिया था लेकिन अब मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक के बाद परिवारों ने राहत की सास ली है मामले में सियासत भी हो रही थी जो अब फिलहाल विराम पर रहेगी