देहरादून । महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहरादून में सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व/प्रोटोकॉल) कृष्ण कुमार मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत यह आदेश जारी करते हुए राष्ट्रपति के निवास और भ्रमण क्षेत्रों के आसपास Silent Zone (ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र) घोषित कर दिया है।
आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति के देहरादून में प्रवास के दौरान 2 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे से 3 नवंबर 2025 शाम 4 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर विशेष नियंत्रण रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड या उच्च ध्वनि वाला उपकरण प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता 40 डेसिबल (dB) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ये क्षेत्र रहेंगे साइलेंट जोन घोषित:
1. राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन से लेकर महामहिम राष्ट्रपति निकेतन होते हुए ब्रह्म कमल चौक से सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की परिधि में।
2. विधान सभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में।
यह आदेश 2 नवंबर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रपति के आगमन से एक घंटे पहले प्रभावी हो जाएगा और 3 नवंबर को राष्ट्रपति के प्रस्थान के एक घंटे बाद तक जो भी प्रभावी होगा,लागू रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है और देहरादून के समस्त संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का पूर्ण पालन हो।




